April 20, 2026

सोनीपत : हाईकोर्ट आदेश पर अतिक्रमण हटेगा, स्टिल्ट उपयोग पर सख्ती

Encroachment will be removed on High Court order, strictness on stilt use

सोनीपत: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का फाइल फोटो।

सोनीपत, ज्योति शर्मापंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सोनीपत में रिहायशी क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीटीपी अजमेर सिंह ने बताया कि संबंधित जनहित याचिका पर दो अप्रैल को दिए आदेश के अनुसार रिहायशी प्लॉटों में स्टिल्ट (इमारत के भूतल पर बना एक खुला क्षेत्र) प्लस चार मंजिल नीति पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद सरकार ने 16 अप्रैल को नए निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के तहत सड़कों के राइट ऑफ वे पर किए गए सभी अतिक्रमण तुरंत हटाने होंगे। ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केपिंग, बाउंड्री वाल जैसे निर्माण हटाए जाएंगे। साथ ही रिहायशी प्लॉटों के स्टिल्ट फ्लोर का किसी भी तरह का अनधिकृत उपयोग, कब्जा या निर्माण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीटीपी ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट व फ्लोर मालिकों, कब्जाधारकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों की आंतरिक सड़कों पर किया गया अतिक्रमण तुरंत हटाएं। स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अनुसार ही किया जाए। किसी भी तरह का गलत उपयोग तुरंत बंद करना होगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि तय निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई भी लागू की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और उल्लंघन पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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