सोनीपत: हाईकोर्ट के आदेश पर 17 दुकानों को गिराने का नोटिस जारी

नोटिस में लिखा गया है कि सभी को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि आपने सरकार की भूमि पर दुकानों के तौर पर सुभाष चौक के नजदीक नाजायज कब्जा किया हुआ है।

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  • शहर 17 दुकानों को 22 अगस्त को गिराने का नाेटिस जारी किया

सोनीपत: सोनीपत के तहसीलदार कार्यालय द्वारा 16 अगस्त की तारीख को हस्ताक्षरित नोटिस जारी किया गया जिसमें 17 दुकानों को गिराने का जिक्र किया गया है। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत अवैध निर्माण गिराने जाने हैं।

दुकानों में रणधीर सिंह पुत्र ग्रुप सिंह विजय शर्मा पुत्र राजकुमार, मदम लाल पुत्र मानसिंह, भुपेन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह, महेश पुत्र सरदार सिंह, कृपाल पुत्र सोहन सिंह, पुनम पत्नी ईश्वर छावड़ा, ईश्वर सिंह पुत्र सुखदेव छावड़ा, रीटा रानी पत्नी महेश सिंह, सुभाष पुत्र रामकिशन, हरिचन्द्र पुत्र चन्द्रभान, नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मी चन्द, रामकुमार पुत्र आशाराम, अजित पुत्र रामनिशन, हवा सिंह पुत्र लालचंद, अब्दुल मजीद पुत्र नन्हे, राजकुमार पुत्र ईश्वरचन्द के नाम शामिल हैं।

नोटिस में लिखा गया है कि सभी को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि आपने सरकार की भूमि पर दुकानों के तौर पर सुभाष चौक के नजदीक नाजायज कब्जा किया हुआ है। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नाजायज तौर पर आप द्वारा किए गए अतिक्रमण को दिनांक 22 अगस्त 2023 को हटाया जाना है। अतः आप तीन दिन के अन्दर- 2 अपनी अपनी दुकानों से सामान वगैरा निकाल लें ताकि अतिक्रमम हटाने की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा सके। अगर आपके पास किसी भी अदालत से जारी  किया गया कोई स्टे आदेश हो तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करे या 22 अगस्त 2023 को मौके पर स्टे आदेश विभाग के अधिकारी के नोटिस मे ला दें।

उधर जिला व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला ने प्रशासन से इन दुकानदारों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण और दुकानदारों द्वारा अपना सामान कहीं और दुकान लेकर रखने के लिए मौहलत देने की मांग की है।

 

 

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