सोनीपत: महिला एंव बाल विकास विभाग पांच प्ले स्कूल को एक साल की मान्यता दी
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। नियमों पर खरा नहीं उतरते है तो उन्हें तुरंत बंद करवाया जा सकता है। प्ले स्कूल में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला दिया जाता है।
- प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य:प्रवीण कुमारी
सोनीपत: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को जिला के पांच प्ले स्कूलों को एक साल की मान्यता दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमारी ने प्ले स्कूल संचालकों को मान्यता पत्र सौंपे।
इन प्ले स्कूलों में गन्नौर स्थित दा प्रयास इंटरनेशनल प्ले स्कूल, जिंदल ग्लोबल सिटी स्थित दा प्लम ग्लोबल प्ले स्कूल, सेक्टर-27 में मेपस्को गार्डन सिटी स्थित दया डिवनिटी प्ले स्कूल, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित दा निरझारा प्ले स्कूल तथा रेलवे रोड़ गन्नौर स्थित दा फस्ट फ्रैंड प्ले स्कूल शामिल थे। प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अभिभावकों भी यह ध्यान रखें कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर ले।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। नियमों पर खरा नहीं उतरते है तो उन्हें तुरंत बंद करवाया जा सकता है। प्ले स्कूल में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला दिया जाता है। पेरेंटस टीचर एसोसिएशन का गठन करना है, स्कूल में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलाया सकता है। एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर होना जरुरी है। एक रेस्ट रूम व दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय व लडक़े व लड़कियों के लिए अलग शौचालय, खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड और परिसर में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य है।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी निर्मल, प्रयास इंटरनेशनल स्कूल के एमडी अमित बत्तरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक कमला व संजीव कुमार मौजूर रहे।
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