सोनीपत: पत्नी की हत्या मामले में पति दोषी करार उम्रकैद की सजा सुनाई

पति-पत्नी के बीच घर जाने को विवाद हुआ तो रामबीर ने अपनी पत्नी का शेविंग ब्लेड से गला काट दिया। बाद रामबीर ने अपने गले को भी काट लिया था।

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सोनीपत: करोना काल के दौरान अपने पीहर जाने की जिद करने पर पत्नी की हत्या किये जाने के मामले में सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

गांव सैदपुर निवासी रामकरण ने 7 मई, 2020 को खरखौदा पुलिस को बताया था कि गांव में किराए के कमरे बना रखे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के गांव मोहनपुरा निवासी रामबीर (26) अपनी पत्नी देवसती (21) व तीन वर्षीय बच्ची रोशनी के साथ किराये पर रहता है। पति-पत्नी के बीच घर जाने को विवाद हुआ तो रामबीर ने अपनी पत्नी का शेविंग ब्लेड से गला काट दिया। बाद रामबीर ने अपने गले को भी काट लिया था। मकान मालिक व पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रामबीर को पीजीआई, रोहतक में भर्ती कराया था। पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद 15 मई, 2020 को पुलिस ने आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी घर जाने की जिद कर रही थी। लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में घर जाने का कोई साधन नहीं है। वह क्लेश करने लगी थी। उसने आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने उससे वारदात में प्रयुक्त ब्लेड बरामद करने के बाद उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह ने आरोपी रामबीर को दोषी करार दिया। अदालत ने शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी रामबीर को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

 

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