सोनीपत: बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू
सोनीपत: उपयुक्त नेहा सिंह।
सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 09 से 18 जुलाई तक आयोजित होने वाली वरिष्ठ माध्यमिक एवं माध्यमिक पुनर्परीक्षा तथा अतिरिक्त विषय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के निकट स्थित फोटोस्टेट मशीनों तथा नकल में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों के संचालन पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनी रहे।
आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, हथियार या आपत्तिजनक वस्तु लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा नारेबाजी, प्रदर्शन, पोस्टर अथवा प्लेकार्ड प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों, परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें। जिला प्रशासन का उद्देश्य सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित, अनुशासित और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे परीक्षाएं बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।
