सोनीपत: जिला कारागार में लगी लोक अदालत में दो बंदियों को रिहा किया

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में हर महीने में दो बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे अपराधों में बंद बंदियों के केसों की सुनवाई कर उनका त्वरित निपटान किया जाता है।

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सोनीपत: मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला व सत्र न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन में जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में कुल 17 केसों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिसमें दो बंदियों को बुधवार को रिहा कर दिया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में हर महीने में दो बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे अपराधों में बंद बंदियों के केसों की सुनवाई कर उनका त्वरित निपटान किया जाता है। इस मौके पर जिला कारागार के अधीक्षक राजेन्द्र सिंह व उप-अधीक्षक कृष्ण कुमार मान उपस्थित रहे।

 

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