सोनीपत: मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से तंग करना व घरेलू हिंसा: रजनी

कार्यक्रम में व अधिवक्ता सोनीपत सरिता पहल, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सोनीपत गीता ने महिलाओं का अपने हितों की रक्षा के लिए जागरुक किया और संविधान में दर्ज उनके संरक्षण के लिए बने कानून के बारे में बताया है।

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सोनीपत: सरंक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनीपत रजनी गुप्ता ने कहा कि किसी भी महिला को मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से तंग किया जाना है तो व घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सहायता प्राप्त कर सकती है। वे शुक्रवार को बाल भवन सोनीपत में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता में बोल रही थी।

कार्यक्रम में व अधिवक्ता सोनीपत सरिता पहल, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सोनीपत गीता ने महिलाओं का अपने हितों की रक्षा के लिए जागरुक किया और संविधान में दर्ज उनके संरक्षण के लिए बने कानून के बारे में बताया है। सरंक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनीपत ने महिलाओं को उनके अधिकार, बाल विवाह निषेध, महिलाओं के लिए उपलब्ध सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर हो रहे यौन उत्पीड़न संबधी कानूनों की जानकारी दी। यदि घर का कोई भी सदस्य किसी पर अत्याचार करता है तो उसके लिए संरक्षण का प्रावधान है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता सरिता पहल ने पारिवारिक कानून (फॅमिली लॉ), श्रम कानून, मौलिक अधिकार, आपराधिक व सिविल कानून, महिला एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार की जानकारी दी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के तत्वावधान में महिला व बाल विकास विभाग सोनीपत तथा सरंक्षण व बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनीपत के समन्वय से किया गया।

 

 

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