सोनीपत: प्रतिष्ठानों का शॉप एक्ट मे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी

जिला व्यापार मंडल संजय सिंगला ने कहा कि कई वर्ष पहले व्यापारियों के विरोध करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शॉप एक्ट को खत्म करने की घोषणा की थी। अब विभाग द्वारा दोबारा व्यापारियों को इस क़ानून के लिए बाध्य करना गलत है। इसके लिए व्यापार मंडल शनिवार सुबह 11 बजे भाजपा नेता ललित बत्रा से मुलाक़ात करेगा।

Title and between image Ad
  • मुख्यमंत्री ने शॉप एक्ट को खत्म करने की घोषणा की थी
  • दोबारा व्यापारियों को इस क़ानून के लिए बाध्य करना गलत है
  • श्रम विभाग व जिला व्यापार मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक

सोनीपत: श्रम विभाग व जिला व्यापार मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों की ओर से अपेन अपने विचार रखें गए अधिकारियों प्रतिष्ठानों का शॉप एक्ट मे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो वहीं व्यापार मंडल की ओर कहा गया कि मुख्यमंत्री ने शॉप एक्ट को खत्म करने की घोषणा की थी। दोबारा व्यापारियों को इस क़ानून के लिए बाध्य करना गलत है।

जिला व्यापार मंडल के कार्यालय मे व्यापार मंडल के प्रधान संजय सिंगला व श्रम (लेबर) विभाग के इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह राठी, जगदीश कटारिया, सत्यपाल, राजेश व पूर्व इंस्पेक्टर प्रलहाद की टीम व्यापारियों का शॉप एक्ट मे रजिस्ट्रेशन को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई। धर्मवीर राठी ने बताया कि लेबर विभाग द्वारा प्रतिष्ठानों का शॉप एक्ट मे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और इसको एकमुश्त कर दिया गया है। जिसमें 10 से नीचे कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान की 100 रुपये, 10 कर्मचारी से ऊपर 500 रूपये, कॉमर्शियल वित्तीय व आईटी संस्थाओं का 5हजार रूपये, पेट्रोल पम्प व अस्पतालों का एक हजार रुपये, क्लिनिक व पैथ लैब, जिम, हेल्थ क्लब, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि का पांच सौ रुपये व स्टार होटल का 5 हजार रूपये फीस तय है।

इधर जिला व्यापार मंडल संजय सिंगला ने कहा कि कई वर्ष पहले व्यापारियों के विरोध करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शॉप एक्ट को खत्म करने की घोषणा की थी। अब विभाग द्वारा दोबारा व्यापारियों को इस क़ानून के लिए बाध्य करना गलत है। इसके लिए व्यापार मंडल शनिवार सुबह 11 बजे भाजपा नेता ललित बत्रा से मुलाक़ात करेगा।

 

Connect with us on social media

Comments are closed.