सोनीपत: किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी को 20 साल कैद की सजा

खरखौदा थाना अंतर्गत गांव निवासी व्यक्ति ने 11 मार्च, 2022 को थाना खरखौदा पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को बताया था कि गांव का ही विक्रम उर्फ विक्की उसे बहकाकर अपने घर ले जाता है और वहां पर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के साथ ही कुकर्म का प्रयास करता है।

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  • अदालत ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी किया
  • खरखौदा थाना में मार्च 2022 में मामला दर्ज हुआ था

सोनीपत: किशोर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और एक दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं दिया तो 31 महीने की सजा अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी।

खरखौदा थाना अंतर्गत गांव निवासी व्यक्ति ने 11 मार्च, 2022 को थाना खरखौदा पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को बताया था कि गांव का ही विक्रम उर्फ विक्की उसे बहकाकर अपने घर ले जाता है और वहां पर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के साथ ही कुकर्म का प्रयास करता है। यह अनैतिक कृत्य तीन-चार माह से लगातार कर रहा है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई कुलदीप ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने विक्रम उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377, 511 में 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं दिया तो 31 महीने की सजा अतिरिक्त कैद की भुगतनी होगी।

 

 

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