May 15, 2026

सोनीपत खबर: सोनीपत में एमडीयू, की स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 15 मई से 30 जून तक धारा 163 लागू

MDU, Sonipat, will conduct undergraduate and postgraduate examinations from May 15 to June 30 under Section 163.

सोनीपत: जिलाधीश नेहा सिंह।

सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत जिलाधीश नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं। जिला में आयोजित होने वाली महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं।

 जारी आदेशों के अनुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की परीक्षाएं 15 मई से 30 जून तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित होंगी, जिनमें प्रातः 9ः30 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, नकल, पेपर लीक तथा कानून व्यवस्था संबंधी समस्या को रोकने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किए गए हैं। आदेशों के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त हथियार, लाठी, गंडासी, तलवार, चाकू आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में स्थित जेरॉक्स, फोटोकॉपी एवं फैक्स की दुकानों को संचालित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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