सोनीपत क्राइम: बार-बार अवैध हथियार रखने के आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत
सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नेहा गोयल की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद शुभम उर्फ बम्ब की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और कथित तौर पर इसी तरह के अपराध दोहराने के इतिहास को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना।
जानकारी के अनुसार, सीआईए वेस्ट जोन की टीम ने 13 सितंबर 2026 को भैसवाल कलां निवासी शुभम उर्फ बम्ब को कथित तौर पर 30 बोर के देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में ककरोई रोड स्थित पीपल वाली गली, सोनीपत में रह रहा था। उसके खिलाफ सीआईए के एएसआई विजयवीर की शिकायत पर सिटी थाना सोनीपत में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जमानत याचिका पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। वकील ने कहा कि कथित हथियार और कारतूस पुलिस के कब्जे में हैं तथा जांच से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें तीन मामले आर्म्स एक्ट से संबंधित बताए गए। अभियोजन पक्ष ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो सकता है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी के रिकॉर्ड से बार-बार अवैध हथियार रखने का कथित पैटर्न सामने आता है। इसी आधार पर अदालत ने दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी।
