सोनीपत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 17 दुकानों को गिराने पर लगी रोक

सोनीपत के महापौर निखिल मदान ने कहा है कि फिलहाल दुकानों को गिराने पर रोक लगी है। दुकानदारों का कहना था कि हाईकोर्ट में वे अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए थे। अभी तहसीलदार के साथ भी यही चर्चा हुई थी कि वर्ष 1975 में यह दुकाने वक्फ बोर्ड ने बनाकर दुकानदारों को किराए पर दी थी।

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  • महापौर निखिल मदान बोले दुकानदारों को मिले न्याय

सोनीपत: सोनीपत में 17 दुकानों को मंगलवार गिराए जाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से मिला हुआ था लेकिन सुप्रीम केार्ट से दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है फिलहाल दुकानों के गिराने पर रोक लगा दी है। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में दुकानदार केस हार गए थे जिस के आदेश अनुसार अवैध निर्माण गिराने जाने थे।

सोनीपत के महापौर निखिल मदान ने कहा है कि फिलहाल दुकानों को गिराने पर रोक लगी है। दुकानदारों का कहना था कि हाईकोर्ट में वे अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए थे। अभी तहसीलदार के साथ भी यही चर्चा हुई थी कि वर्ष 1975 में यह दुकाने वक्फ बोर्ड ने बनाकर दुकानदारों को किराए पर दी थी। अब इनको गिराने की बात क्यों की जा रही है पुराने उस वक्त के कागजात निकालें और उसी के आधार पर केस को आगे रखें।

दुकानदार रणधीर सिंह पुत्र ग्रुप सिंह विजय शर्मा पुत्र राजकुमार, मदम लाल पुत्र मानसिंह, भुपेन्द्र सिंह पुत्र सरदार सिंह, महेश पुत्र सरदार सिंह, कृपाल पुत्र सोहन सिंह, पुनम पत्नी ईश्वर छावड़ा, ईश्वर सिंह पुत्र सुखदेव छावड़ा, रीटा रानी पत्नी महेश सिंह, सुभाष पुत्र रामकिशन, हरिचन्द्र पुत्र चन्द्रभान, नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मी चन्द, रामकुमार पुत्र आशाराम, अजित पुत्र रामनिशन, हवा सिंह पुत्र लालचंद, अब्दुल मजीद पुत्र नन्हे, राजकुमार पुत्र ईश्वरचन्द के नाम शामिल हैं। इन दुकानदारों को सर्वोच्च न्यायालय के मंगलवार पर स्टे मिल गया है।

 

 

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1 Comment
  1. KS Lumina

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