सोनीपत:  संजय हत्यकांड में महिला समेत 3 को उम्र कैद की सजा

गांव राजलू गढ़ी निवासी नरेंद्र ने 22 जून, 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी अन्नू के गांव के ही कुलदीप उर्फ कल्दू के साथ प्रेम संबंध हैं। नरेंद्र ने बताया था कि 21 जून की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हो गया था।

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  • अदालत ने कुलदीप, राहुल व अन्नू को दोषी करार दिया

सोनीपत: सोनीपत के गांव राजलूगढ़ी में एक प्रेम प्रसंग के मामले में संजय की जून 2019 में हत्या कर दी गई थी। चाचा ससुर की हत्या कराने के मामले में आरोपी महिला, प्रेमी व प्रेमी के दोस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। हत्यकांड में महिला समेत 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही दोषियों पर 10500-10500 रुपये जुर्माना किया गया है।

गांव राजलू गढ़ी निवासी नरेंद्र ने 22 जून, 2019 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी अन्नू के गांव के ही कुलदीप उर्फ कल्दू के साथ प्रेम संबंध हैं। नरेंद्र ने बताया था कि 21 जून की रात करीब 10 बजे उसकी पत्नी के साथ उनका झगड़ा हो गया था। उसकी पत्नी ने कुलदीप को फोन कर उनके घर बुला लिया था। कुलदीप अपने साथियों व अपनी मां के साथ उनके घर में घुस आया था। उन्होंने घर में घुसते ही धारदार हथियार से उनके साथ ही उनके चाचा संजय व मां मूर्ति पर हमला किया था। उनके चाचा व उसे हमला घायल कर दिया था। उन्हें उनके भाई ने अस्पताल में पहुंचाया था। उनके चाचा संजय को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने नरेंद्र के बयान पर 22 जून, 2019 को हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुलदीप की मां रोशनी, उसके दोस्त गांव भोगीपुर राजलू निवासी राहुल व सचिन, अन्नू व कुलदीप को गिरफ्तार किया था। आश्रय देने के आरोप में बबली को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

इस मामले की सुनवाई करने के बाद एएसजे डॉ.संजीव आर्य की अदालत ने कुलदीप, राहुल व अन्नू को दोषी करार दिया। तीन अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। बुधवार को अदालत ने तीनों दोषियों को हत्या में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट में छह माह की सजा व 500-500 रुपये जुर्माना सुनाया है।

 

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