सोनीपत क्राइम एक नजर में: रामपाल की पीट पीटकर हत्या के मामले आरोपी गिरफ्तार

जिला करनाल के गांव पुंडरी निवासी गत रेनू ने 21 मई को थाना खरखौदा में शिकायत दी थी कि उसके पति रामपाल को नशा मुक्ति केंद्र खरखौदा वालों ने नशा मुक्ति केंद्र में पीट पीटकर मार डाला।

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सोनीपत/नरेंद्र शर्मा परवाना: थाना खरखौदा पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र में शराबी की पीट पीटकर हत्या के मामले एक आरोपी गुरुवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नितिन उर्फ नीटू निवासी बोहर जिला रोहतक का रहने वाला है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है।

जिला करनाल के गांव पुंडरी निवासी गत रेनू ने 21 मई को थाना खरखौदा में शिकायत दी थी कि उसके पति रामपाल को नशा मुक्ति केंद्र खरखौदा वालों ने नशा मुक्ति केंद्र में पीट पीटकर मार डाला। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक धर्मपाल ने अपनी पुलिस टीम के साथ दो आरोपीयों नरेंद्र निवासी शास्त्री नगर लाडौत रोड रोहतक व सोमबीर उर्फ टोनी निवासी आनन्दपुर झरोठ जिला सोनीपत को पहले गिरफ्तार किया था।

सोनीपत: बेटी से छेड़खानी करने के दोषी पिता को सात साल कैद की सजा

आठ साल की बेटी से छेडख़ानी करने व पत्नी को चाकू मारने के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 51 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।

राई थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 18 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि वह 17 अगस्त, 2020 की रात को घर में सो रही थी। उसका बेटा व आठ साल की बेटी उसके साथ सो रहे थे। उसका पति राजेश शराब के नशे में घर आया था। बेटी के साथ छेडख़ानी शुरू कर दी थी, उसे पकड़ तो उससे अभद्रता से बातचीत करने लगा। उसके पति ने उस पर चाकू से हमला किया, वह घायल हो गई, उसके बाद उसका पति भाग गया था। इस मामले की शिकायत राई थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने उसे दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी राजेश को 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, 324 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं दिया तो 16 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 

सनीपत: मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को एक साल कैद की सजा

मादक पदार्थ तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीआईए गोहाना में नियुक्त एसआई जलजीत सिंह ने 12 सितंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह गांव घड़वाल के अड्डे पर एक व्यक्ति अड्डा की तरफ आ रहा था। पुलिस को देखकर वह वापस जाने लगा। साथ ही उसने कुर्ते की जेब से एक काले रंग की पॉलीथिन निकाल कर फेंकने का प्रयास किया तो एसआई ने आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो पॉलीथिन से 115 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गांव घड़वाल निवासी राजकुमार के रूप में आरोपी की पहचान हुई थी। बरोदा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया था।

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने राजकुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

 

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9 Comments
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