May 7, 2026

सोनीपत पुलिस आयुक्त ममता सिंह: लाइसेंसधारकों को हथियार उपयोग की सूचना 30 दिन में देनी होगी

Sonepat: License holders will have to report weapon use within 30 days: Police Commissioner Mamta Singh

सोनीपत: पुलिस आयुक्त ममता सिंह।

सोनीपत, अजीत कुमार। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने जिले में हथियार लाइसेंस धारकों और गन हाउस संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य लाइसेंसशुदा हथियारों की निगरानी बढ़ाना और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। यह आदेश हरियाणा गृह विभाग के निर्देशों के अनुरूप लागू किए गए हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 15 थाना क्षेत्रों में लगभग छह हजार 355 लाइसेंसशुदा हथियार दर्ज हैं। सबसे अधिक 737 लाइसेंसशुदा हथियार खरखौदा थाना क्षेत्र में हैं। इसके बाद सदर गोहाना में 672 और सोनीपत सिटी थाना क्षेत्र में 667 हथियार दर्ज हैं। गन्नौर थाना क्षेत्र में 611, एचएसआईआईडीसी बड़ी में 127, मुरथल क्षेत्र में 210, बहालगढ़ थाना क्षेत्र में 216, राई क्षेत्र में 154, कुंडली क्षेत्र में 331 और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में 416 लाइसेंसशुदा हथियार दर्ज हैं। सेक्टर 27 थाना क्षेत्र में 384, सदर थाना क्षेत्र में 543, मोहाना थाना क्षेत्र में 230, गोहाना सिटी थाना क्षेत्र में 570 और बरोदा थाना क्षेत्र में 478 लाइसेंसशुदा हथियार दर्ज किए गए हैं।

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक लाइसेंसधारक को अपने हथियार के उपयोग की सूचना 30 दिन के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा। सूचना में उपयोग की तारीख, स्थान, उद्देश्य और चलाई गई कारतूस की संख्या का पूरा विवरण देना होगा। साथ ही हथियार उपयोग के बाद सभी खाली कारतूस जमा कराना भी जरूरी है। यदि किसी कारण कारतूस उपलब्ध नहीं हों तो लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। निर्देशों की अनदेखी करने पर लाइसेंस नवीनीकरण में परेशानी, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। गन हाउस संचालकों को भी अपने ग्राहकों को इन नियमों की जानकारी देने और अपने प्रतिष्ठानों पर सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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