किन्नरों के अधिकारों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला
किन्नरों के अधिकारों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला।
रोहतक। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान द्वारा दिसंबर माह में चलाए जा रहे किन्नरों के अधिकारों के प्रति एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। किन्नरों के पक्ष में कार्य करने वाले एनजीओ की सदस्य ज्योति व उनकी टीम ने किन्नरों को मिलने वाले अधिकारों व सुविधाओं के बारे में अवगत कराया।
कार्यशाला में पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी पैनल अधिवक्ता अधिकार मित्र ने सभी बातों को ध्यान से सुना व दिसंबर माह में उसको अच्छे से आम जनता तक इस बारे में संदेश पहुंचाने के लिए एकमत हुए। डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि इसके साथ रोहतक कोर्ट परिसर में 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोहतक जिला के व्यक्ति अपने लंबित मुकदमों को रखकर जल्द व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2025 को बैंक से संबंधित, बिजली पानी से संबंधित मुकदमा दायर होने से पहले की अवस्था के मुकदमे आदि के लिए स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एडीआर सेंटर में किया जाएगा। इसके लिए आप वहां संपर्क करके अपने मुकदमों को रखवा सकते हैं।
