सोनीपत क्राइम: नाबालिग दुष्कर्म दोषी को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा
प्रतिकात्मक्ल फोटो।
सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीव्र न्यायालय ने दोषी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने सुनवाई पूर्ण होने के बाद शुक्रवार को आरोपी राहुल को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह न्यायालय का निर्णय है।
मामला मई 2024 का है। एक मई को नाबालिग घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई। काफी तलाश के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए नगर थाना में शिकायत दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच आरम्भ की।
पीड़िता ने बताया कि पहले से कारागार में बंद एक आरोपी की बहन ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क कर उसे धमकाया और घर छोड़ने का दबाव बनाया। भय और बहकावे में आकर वह घर से निकल गई। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर पानीपत ले जाया गया, जहां राहुल ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसे एक रिश्तेदार के घर छिपाकर रखा गया, ताकि बयान बदलने का दबाव बनाया जा सके।
चिकित्सीय प्रतिवेदन, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई और स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
