March 20, 2026

सोनीपत गांव शाहजादपुर: सोनीपत में सरपंच बर्खास्त, सोलर लाइट गबन का मामला

Sonepat Sarpanch dismissed in Sonepat, case of solar light embezzlement

सोनीपत: उपायुक्त द्वारा जारी पत्र इनसेट में सरपंच दीपक का फोटो।

सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत जिले के गांव शाहजादपुर की ग्राम पंचायत में लाखों रुपये के गबन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सरपंच दीपक को पद से बर्खास्त कर दिया। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद उपायुक्त सुशील सारवान ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार अब बर्खास्त सरपंच किसी भी प्रकार के अधिकार या पद का उपयोग नहीं कर सकेगा।

मामले की जांच में सामने आया कि पंचायत फंड से 92 सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के नाम पर चार लाख 63 हजार 680 रुपये निकाले गए, जबकि मौके पर केवल 48 लाइटें ही ठीक पाई गईं। कई लाइटें हटाई गई थीं और दोबारा लगाई ही नहीं गईं। जांच रिपोर्ट में इसे सार्वजनिक धन का सीधा गबन माना गया है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित फर्म को भुगतान करने से पहले न तो कनिष्ठ अभियंता और न ही उपमंडल अभियंता से कोई तकनीकी सत्यापन कराया गया। बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी करते हुए सीधे भुगतान जारी किया गया, जिसे गंभीर अनियमितता माना गया।

रिकॉर्ड में सभी 92 लाइटों को ठीक दर्शाया गया, जबकि वास्तविकता इससे अलग मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि बिना भौतिक जांच के कागजी प्रविष्टियां की गईं। सबसे गंभीर तथ्य तब सामने आया जब प्रस्तुत जीपीएस टैग फोटो की जांच की गई। ये फोटो गांव की बजाय सोनीपत शहर की राजीव गांधी कॉलोनी की पाई गईं, जिससे फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने की पुष्टि हुई।

जांच के दौरान दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए और ग्रामीणों के हलफनामों को भी स्वार्थपूर्ण मानते हुए खारिज कर दिया गया। यह मामला उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जांच में आया था, जिसमें विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोप प्रमाणित हुए।

प्रशासन ने गबन की राशि की वसूली ब्याज सहित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपराधिक कार्रवाई भी शुरू हो सके। पंचायत के रिकॉर्ड और संपत्ति तत्काल सौंपने तथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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