सोनीपत: 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक होगी सीबीएसई परीक्षाएं धारा 163 लागू
सोनीपत: जिलाधीश सुशील सारवान।
सोनीपत, अजीत कुमार। सोनीपत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला में 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक आयोजित होनी वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश सुशील सारवान ने परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की रोकथाम, सार्वजनिक शंाति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पंन न हो इसलिए जिला में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए।
परीक्षाओं को आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक किया जाएगा। जिलाधीश के आदेशनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू आदि लेकर चलने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन लेकर अनावश्यक रूप से घूमने तथा फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश सुशील सारवान ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा कार्य में सहयोग दें। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
