गोवा में बिर्क नाइट क्लब ध्वस्त होगा, मालिकों पर इंटरपोल की कार्रवाई
आग से जले नाइट क्लब पर चलेगा बुलडोजर।
गोवा। गोवा के चर्चित नाइट क्लब ‘बिर्क बाय रोमियो लेन’ को सीएम प्रमोद सावंत ने तत्काल ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। गोवा सीएमओ ने बताया कि क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोवा पुलिस ने दोनों के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए सीबीआई के माध्यम से ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की थी। पुलिस के अनुसार हादसे के कुछ घंटों बाद दोनों आरोपी थाईलैंड के फुकेट भाग गए।
बीते रविवार अरपोरा गांव स्थित इस नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। कई वर्षों से क्लब में अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। जमीन के मालिक प्रदीप अमोनकर ने बताया कि साल 1994 में खरीदे गए दो प्लॉटों पर सुरिंदर कुमार खोसला ने अवैध तरीके से नाइट क्लब बनाया। 2004 में अमोनकर और खोसला के बीच जमीन बिक्री का समझौता हुआ था, लेकिन भुगतान न होने पर यह सौदा रद्द हो गया। इसके बावजूद खोसला ने निर्माण जारी रखा और बाद में क्लब सौरभ और गौरव लूथरा को दे दिया गया। अमोनकर का आरोप है कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी सुरिंदर खोसला है और वह देश छोड़कर भाग सकता है।
राज्य प्रशासन ने इस घटना के लिए स्थानीय पंचायतों को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाइट क्लब को बिजली, पानी और भवन मरम्मत की एनओसी अवैध रूप से दी गईं। यहां तक कि क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका था, फिर भी उसका संचालन जारी था। लगातार शिकायतों और अनियमितताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किया है। यह कदम आग हादसे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम की गंभीर लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
